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'मैं वही आदेश पारित करूंगा जो मैं चाहता हूं', ED की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल-सिसोदिया को जारी किया नोटिस

Reported By : Atul Bhatia Edited By : Khushbu Rawal Published : Mar 10, 2026 03:34 pm IST, Updated : Mar 10, 2026 03:46 pm IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ED की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

arvind kejriwal- India TV Hindi
Image Source : PTI अरविंद केजरीवाल

दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को बरी करते समय ED के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने की मांग वाली ED की याचिका पर सुनवाई की।  इस मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है।

ED के वकील ने क्या दलील दी?

ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस. वी. राजू पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई से जुड़े एक मामले में ईडी के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कर दी थीं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के सामने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) का मामला नहीं था, क्योंकि यह मामला CBI से जुड़ा हुआ था।  

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यह सामान्य टिप्पणियां हैं, इनका मामले से कोई लेना-देना नहीं है। न्यायाधीश ने जो कुछ भी कहा, वह इस मामले के संबंध में नहीं था। ASG ने जोर देकर कहा कि जब हमारा मामला आएगा तो इन टिप्पणियों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जाएगा।

वहीं, केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य प्रतिवादियों की ओर से सीनियर वकील विक्रम चौधरी पेश हुए। विक्रम चौधरी ने कहा, ''कल उन्हें आदेश मिला कि ED का केस स्थगित कर दिया जाएगा। क्या ईडी कोर्ट के सामने पेश हुई थी?'' इस पर हाईकोर्ट ने कहा, ''वैसे भी इस पूरे फैसले को चुनौती दी जा रही है, इसलिए जब उस मामले का फैसला करेंगे तब इस फैसले को पढ़ेंगे।''

ASG राजू ने कोर्ट से अनुरोध किया कि आगे की किसी भी कार्यवाही में इन टिप्पणियों का सहारा न लिया जाए। जब विपक्षी पक्ष के वकीलों ने किसी भी अंतरिम आदेश का विरोध किया तो कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। कोर्ट ने कहा ''मुझे आदेश पारित करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कोई यह नहीं बता सकता कि मुझे क्या आदेश पारित करना है। मैं वही आदेश पारित करूंगा जो मैं चाहता हूं और जो मुझे सही लगता है।'' दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

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